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हवाला केस: अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर कोर्ट ने ED से मांगा जवाब

कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा है और 23 फरवरी को सुनवाई की अगली तारीख तय की है. शब्बीर शाह ने अपनी जमानत अर्जी में खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था.

Updated on: 18 Feb 2019, 05:24 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है. कथित आतंकी फंडिंग को लेकर 2007 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शाह मुख्य आरोपी हैं. कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा है और 23 फरवरी को सुनवाई की अगली तारीख तय की है. शब्बीर शाह ने अपनी जमानत अर्जी में खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था. साथ ही शाह ने कोर्ट को कहा कि जांच एजेंसी को असलम वानी के साथ उसके संबंध के कोई सबूत नहीं मिले हैं. असलम वानी को दिल्ली हाई कोर्ट से पिछले महीने जमानत मिली थी.

ईडी ने सितंबर 2017 में धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत असलम वानी और शब्बीर शाह के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया था.

हाई कोर्ट ने 18 जनवरी को कथित हवाला कारोबारी मुहम्मद असलम को जमानत दी थी, वानी पर धनशोधन का आरोप है. अदालत ने वानी की जमानत याचिका को मंजूरी दी थी और 3 लाख के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत जमा करने के लिए कहा था.

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वानी को 6 अगस्त 2017 को गिरफ्तार किया गया था. वानी ने कथित रूप से स्वीकार किया था कि उसने शाह को 2.25 करोड़ रुपये हवाला के जरिए स्थानांतरित किए थे.

शब्बीर शाह फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं. शाह को आतंकी वित्त पोषण मामले में 26 जुलाई, 2017 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा गिरफ्तार किया गया था.