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निर्भया गैंगरेप मामलाः दो दोषियों की याचिका पर SC में फैसला सुरक्षित

निर्भया कांड के चौथे दोषी की सजा पर समीक्षा याचिका दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ्ते का समय दिया है

Updated on: 04 May 2018, 11:43 PM

highlights

  • निर्भया कांड के दो दोषियों की समीक्षा याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
  • निचली अदालत के सभी दोषियों की फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है

नई दिल्ली:

दिल्ली में निर्भया गैंगरेप के मामले में चार दोषियों में से दो लोगों के मौत की सजा के खिलाफ दाखिल समीक्षा याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर भानुमति और अशोक भूषण की पीठ ने गैंगरेप के दोषी विनय शर्मा और पवन गुप्ता की याचिका पर उनके वकीलों की दलील सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2017 को दिल्ली हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों मुकेश (29), पवन गुप्ता (22), विनय शर्मा (23) और अक्षय कुमार सिंह (31) को मौत की सजा सुनाई गई थी।

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सुनवाई के दौरान बेंच ने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा औक दोषियों के वकील एपी सिंह से अगले मंगलवार तक कोर्ट में लिखित रूप से उनका पक्ष रखने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान बेंच ने दोषी मुकेश द्वारा दायर की गई समीक्षा याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं चौथे दोषी अक्षय ने अभी तक समीक्षा याचिका दायर नहीं की है।

बता दें कि 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में पांच लोगों ने मिलकर निर्भया के साथ गैंगरेप किया था, जिसके बाद निर्भया की मौत हो गई थी।

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