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महाराष्ट्र में दलित लड़कों पर जुल्म के लिए RSS-BJP जिम्मेदार: राहुल गांधी

इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के सदस्यों ने हालात का जायजा लेने के लिए गांव का दौरा भी किया।

Updated on: 15 Jun 2018, 05:28 PM

नई दिल्ली:

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को वकाडी गांव में एक कुएं पर नहाने के कारण तीन दलित लड़कों को नंगा कर गांव में घुमाने और पीटने की घटना के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को जिम्मेदार ठहराया।

राहुल ने ट्वीट कर कहा, 'इन दलित बच्चों का एक मात्र अपराध यह था कि ये एक कुएं पर नहा रहे थे। मानवता अपनी मर्यादा बचाने के लिए संघर्ष कर रही है।'

उन्होंने कहा कि अगर हम आरएसएस और बीजेपी की इस नफरत भरी और जहरीली राजनीति के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा।

इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के सदस्यों ने हालात का जायजा लेने के लिए गांव का दौरा भी किया।

दलित लड़कों पर अत्याचार की कड़ी निंदा करते हुए केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि वह पीड़ितों और उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए गांव का दौरा करेंगे।

10 जून को वकाडी गांव के एक कुएं पर नहाने खातिर तीन नाबालिग दलित लड़कों को पीटा गया और नंगा घुमाया गया।

जब कुछ लोगों को गांव के कुएं पर दलित लड़कों के नहाने का पता चला, तो ऊंची जाति के कुछ लोगों समेत कई लोग वहां जमा हो गए और इन लड़कों को गाली दी। वहीं कुछ लोगों ने लड़कों के कपड़े उतार लिए और पूरे गांव में नंगा घुमाया।

वीडियो में लड़कों को केवल चप्पल पहने और कुछ पत्तों से कमर के नीचे के हिस्से को ढके देखा जा सकता है। वहीं एक व्यक्ति छड़ी से उनके पैर और शरीर के पिछले हिस्से पर पिटाई कर रहा है।

महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री दिलीप कांबले ने कहा, 'इस घटना के संबंध में कम से कम दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।'

बहुत प्रयास के बाद पीड़ित लड़के और उनके परिजन पुलिस में मामला दर्ज करा पाए। लेकिन शिकायत वापस लेने का दबाव बढ़ने के बाद पीड़ित परिजनों ने यह मान लिया कि गलती तीनों बच्चों की ही है, उन्होंने नादानी में ऐसी धृष्टता की।

राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने गुरुवार को कहा कि यह कुआं ईश्वर जोशी का है और उसके नौकर सोनू लोहार ने दलित लड़कों की पिटाई की।

जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि दो लोगों के खिलाफ अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, पोक्सो अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम व अन्य के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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