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अदालत ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ शिकायत पर मांगी पुलिस रिपोर्ट

महानगर दंडाधिकारी अभिलाष मल्होत्रा, राहुल शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर सुनवाई कर रहे थे। राहुल शर्मा एनजीओ रोड एंटी करप्शन आर्गनाइजेशन के संस्थापक हैं।

Updated on: 10 Jan 2018, 10:05 PM

नई दिल्ली:

नई दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री सत्येंद्र जैन व पीडब्ल्यूडी अधिकारियों द्वारा करीब 100 करोड़ रुपये के सड़क व नाले के कार्य का अनुबंध देने में की गई धोखाधड़ी में शामिल होने के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की रपट दाखिल करने को कहा है।

महानगर दंडाधिकारी अभिलाष मल्होत्रा, राहुल शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर सुनवाई कर रहे थे। राहुल शर्मा एनजीओ रोड एंटी करप्शन आर्गनाइजेशन के संस्थापक हैं।

शर्मा ने जैन व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के खिलाफ कथित तौर पर निविदा देने में की गई अनियमितता को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है।

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अदालत के सूत्रों ने बुधवार को कहा कि अदालत ने शर्मा का बयान दर्ज कर लिया और मामले पर आगे सुनवाई सात फरवरी को तय कर दी।

यह आरोप लगाया गया है कि 2014-17 के दौरान दिल्ली के पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने ठेकेदारों के साथ-साथ अपने वित्तीय फायदे के लिए काम के ठेकों का आवंटन किया था, जिन्हें कभी पूरा नहीं किया और इनका अनुचित तरीके से भुगतान कर दिया गया।

शर्मा ने 125 सड़क, नालों व दूसरे मरम्मत व निर्माण के मामलों में अनियमितता का आरोप लगाया, जिनकी अनुमानित लागत 90 करोड़ रुपये है।

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