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कोयला घोटाले में CBI कोर्ट के फैसले से दुखी मधु कोड़ा बोले- करेंगे हाई कोर्ट का रुख

कोयला घोटाले केस में सीबीआई की विशेष अदालत से मिली 3 साल की सज़ा पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करेंगे।

Updated on: 16 Dec 2017, 04:56 PM

नई दिल्ली:

कोयला घोटाले केस में सीबीआई की विशेष अदालत से मिली 3 साल की सज़ा पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करेंगे।

मधु कोड़ा ने कहा, 'मेरे लिए बहुत दुख और निराश करने वाला बात है, लेकिन उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, और न्याय के लिए मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा।'

इसके साथ ही यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए मधु कोड़ा ने कहा, 'राज्य सरकार आवंटन नहीं कर सकती, सिर्फ केंद्र सरकार को सिफारिश भेज सकती है, उस पर फैसला लेने का अंतिम अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, तमाम राज्य सरकार की सिफारिश केंद्र सरकार के पास गई, फिर सिर्फ मधु कोड़ा को ही क्यों फंसाया गया।'

उन्होंने कहा, 'कोर्ट ने हमारी बातों (दलीलो) पर गौर नहीं किया या हम अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाए। हम हाई कोर्ट में जल्द अपील दायर करेंगे।'

कोयला घोटाला केस में मधु कोड़ा को 3 साल की सजा, 25 लाख जुर्माना

इसके बाद जब उनसे राजनीतिक करियर के बारे में सवाल किया गया तो वो बोले, 'सिर्फ चुनाव लड़ना या एमपी/ एमलए बन जाना मेरा मकसद कभी नहीं रहा। अभी चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, पर समाज की भलाई के लिए अपना संघर्ष जारी रखूँगा।'

बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने कोयला घोटाला में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव ए के बसु और कोड़ा के सहयोगी विजय जोशी को 3 साल की सजा सुनाई है।

3 साल की सजा के आलावा मधु कोड़ा पर 25 लाख रू, विजय जोशी पर 25 लाख रू, एच सी गुप्ता पर 1 लाख रू, ए के बसु पर 1 लाख रू और कंपनी VISUL पर 50 लाख रू का जुर्माना भी लगाया है।

गौरतलब है कि यूपीए 2 की सरकार के वक्त जिस समय कोयला घोटाला सामने आया था उस वक्त कोयला मंत्रालय की कमान खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह संभाल रहे थे।

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