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कोयला घोटाला: झारखंड के पूर्व CM मधु कोड़ा और एचसी गुप्ता दोषी करार

सीबीआई की विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता और अन्य आरोपियों को बुधवार को दोषी करार दिया।

Updated on: 13 Dec 2017, 12:45 PM

नई दिल्ली:

सीबीआई की विशेष अदालत ने कोयला घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और अन्य आरोपियों को बुधवार को दोषी करार दिया। सभी दोषियों की सजा पर गुरुवार को जिरह होगी।

विशेष न्यायाधीश भारत पराशर ने कोड़ा, गुप्ता, झारखंड के तत्कालीन मुख्य सचिव एके बसु सहित अन्य को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का दोषी पाया है। 

इन पर आरोप है कि इन्होंने झारखंड में स्थित राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक को विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को आवंटित करने में नियमों का पालन नहीं किया।

CBI ने दलील दिया कि विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लमिटेड कंपनी ने आठ जनवरी, 2007 को राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक के आवंटन के लिए आवेदन किया था। झारखंड सरकार और इस्पात मंत्रालय ने वीआईएसयूएल को कोल ब्लॉक आवंटन करने की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी ने कंपनी को कोयला खदान आवंटित करने की सिफारिश की थी।

स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष एचसी गुप्ता ने कोयला मंत्रालय का प्रभार भी देख रहे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से इन तथ्यों को छुपाया कि झारखंड सरकार ने कंपनी को कोयला खदान आवंटन करने की सिफारिश नहीं की थी। वहीं दूसरी ओर आरोपी सीबीआई की दलीलों को नकारते रहे हैं।

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