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CBI VS Mamata: सीबीआई के हलफनामे की 5 महत्‍वपूर्ण बातें, पढ़ें पूरा Affidavit

सीबीआई के संयुक्‍त निदेशक प्रदीप श्रीवास्‍तव कमिश्‍नर राजीव कुमार के खिलाफ शारदा चिट फंड घोटाले से जुड़े सबूत लेकर दिल्‍ली पहुंच गए हैं.

Updated on: 05 Feb 2019, 11:27 AM

नई दिल्‍ली:

कोलकाता में CBI VS Mamata विवाद की आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. सीबीआई के संयुक्‍त निदेशक प्रदीप श्रीवास्‍तव कमिश्‍नर राजीव कुमार के खिलाफ शारदा चिट फंड घोटाले से जुड़े सबूत लेकर दिल्‍ली पहुंच गए हैं. सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है. आइए जानें हलफनामे की पांच महत्‍वपूर्ण बातें...

1.कोलकाता पुलिस ने सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर पंकज श्रीवास्तव को समन भेजा है. पुलिस ने उनपर केस को गुमराह करने का आरोप लगाया है. दूसरी ओर राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है.

2.मामले की जांच कर रही एसआईटी ने शारदा, रोज वैली, टावर ग्रुप जैसी कंपनियों को मदद पहुंचाई. जिन कंपनियों को SIT ने मदद पहुंचाई है, वह सभी टीएमसी के कैंपेन में योगदान देते हैं. इसके अलावा CBI ने कोलकाता पुलिस पर काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है.

3.सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया गया है, उसमें राजीव कुमार के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का दावा किया गया है. इसमें कहा गया है कि राजीव कुमार ने मौजूद साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की थी.

4.सीबीआई ने अपील की है कि वह सबूतों को सील कवर में पेश करना चाहती है. सीबीआई का कहना है कि वह इस मामले में चिट फंड नैक्सेस, पुलिस की लापरवाही और एक्शन ना लिए जाने की जांच कर रही है.

5. घोटाले की जांच के लिए बनी SIT ख़ुद शारदा, रोज वेली जैसी कंपनियों को सरक्षंण देती थी, और बदले में इन कंपनियों ने सत्तारूढ़ पार्टी(TMC) के लिए राजनीतिक प्रचार में आर्थिक मदद की.

बता दें रविवार को शारदा चिट फंड मामले में सीबीआई की टीम कोलकाता के कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने बिना वारंट पहुंची थी. तब पुलिस ने सीबीआई के पांच अफसर को हिरासत में ले लिया था. हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया. सीबीआई की इस कार्रवाई को ममता बनर्जी असंवैधानिक बताते हुए धरने पर बैठ गई.