सीबीआई रिश्वतखोरी मामला: बिचौलिए मनोज प्रसाद के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए CBI ने पटियाला हाउस कोर्ट में दी अर्जी
सीबीआई रिश्वतखोरी के मामले में कथित बिचौलिये मनोज प्रसाद और एसएस बाबू के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत के लिए सीबीआई ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दी है.
नई दिल्ली:
सीबीआई रिश्वतखोरी के मामले में कथित बिचौलिये मनोज प्रसाद और एसएस बाबू के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत के लिए सीबीआई ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दी है. पिछले महीने दिल्ली की एक अदालत ने राकेश अस्थाना रिश्वत मामले में बिचौलिए को जमानत दी थी. इस मामले में कल सुनवाई होगी. सीबीआई ने 15 अक्टूबर को अस्थाना के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया था. यह मामला मांस कारोबारी मोईन कुरैशी के खिलाफ कथित रूप से मामला कमजोर करने के लिए सना सतीश बाबू से दो करोड़ रुपये बतौर रिश्वत लेने के लिए दर्ज किया गया था. इस राशि को दो बिचौलियों -मनोज प्रसाद और सोमेश प्रसाद के जरिए दिया गया था. मनोज प्रसाद को 17 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था.
CBI has moved an application in Delhi's Patiala House Court seeking consent for conducting polygraph test of Manoj Prasad (accused of taking bribe on behalf of Special Director Rakesh Asthana), and SS Babu (main complainant in the case). Hearing to take place tomorrow.
— ANI (@ANI) January 30, 2019
केंद्र सरकार ने गुरुवार को राकेश अस्थाना और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के तीन अन्य अधिकारियों की छुट्टी कर दी थी. सरकार ने अस्थाना को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) का नया महानिदेशक के रुप में नियुक्त किया. इससे पहले 10 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्यीय चयन समिति ने आलोक वर्मा को भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पद से हटाया था. सरकार ने 23 अक्टूबर को अस्थाना को आलोक वर्मा के साथ जबरन छुट्टी पर भेज दिया था, और उनके अधिकार छीन लिए थे। दोनों अधिकारियों ने एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे.
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