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ममता बनर्जी के मूर्ति विसर्जन पर रोक को लेकर हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मूर्ति विसर्जन पर रोक के आदेश पर आज कलकत्ता हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा

Updated on: 21 Sep 2017, 12:01 PM

नई दिल्ली:

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मूर्ति विसर्जन पर रोक के आदेश पर आज कलकत्ता हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बुधवार को कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई थी।

कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर संज्ञान लेते हुए पूछा था कि क्या दुर्गा पूजा और मुहर्रम साथ-साथ नहीं मनाया जा सकता?

कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना था, 'जब आप कह रही है कि पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक सौहार्दता बनी हुई है तो फिर मुहर्रम का ज़ुलुस और दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के लिए अलग-अलग तारिख तय कर क्यों सांप्रदायिक भेद-भाव पैदा किया जा रहा है?'

कोर्ट का कहना था, 'दोनों समुदाय के लोगों को ख़ुद ही सामंजस्य बिठाने दीजिए। उन लोगों को बांटने की कोशिश न करें। उन्हें साथ रहने दिया जाए।'

इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आदेश जारी कर कहा था कि सभी दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन 30 सितंबर की तक कर ली जाए। उन्होेंने कहा था कि दुर्गा पूजा के दौरान हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने साफ किया कि मुहर्रम के दौरान दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन नहीं होगा। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया था, 'दुर्गा पूजा के दौरान हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुहर्रम पर किसी भी मूर्ति का विसर्जन नहीं होगा। त्योहार के नाम पर राजनीति नहीं की जानी चाहिये।'

इसको लेकर यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया कि इस फैसले से भावनाएं आहत होने के साथ सद्भाव बिगड़ने की भी आशंका है। साथ ही संविधान की धारा 14, 25 और 26 का उल्लंघन भी है।

ममता को हाई कोर्ट की फटकार, कहा- दुर्गा पूजा और मुहर्रम के नाम पर सांप्रदायिक सौहार्द न ख़राब करें