बुलेट ट्रेन परियोजना की चाल होगी सुस्त, किसानों ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ दायर की याचिका
केंद्र सरकार की महात्वाकांक्षी 'मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन' परियोजना को पूरा होने में तय किए गए समय से ज्यादा वक्त लग सकता है।
नई दिल्ली:
केंद्र सरकार की महात्वाकांक्षी 'मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन' परियोजना को पूरा होने में तय किए गए समय से ज्यादा वक्त लग सकता है।
गुजरात सरकार की ओर से इस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर जारी किए अधिसूचना के खिलाफ किसानों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है।
किसानों ने जमीन अधिग्रहण को लेकर बनाए गए नियमों का पालन न करने का आरोप लगाते हुए याचिका में अधिसूचना को रद्द करने की मांग की है।
याचिका में किसानों ने मांग की है कि सरकार की ओर से जमीन की कीमत 2011 की मार्केट वैल्यू के बजाय 2017 के हिसाब से हो क्योंकि परियोजना की शुरुआत 2017 में ही हुई थी।
और पढ़ें: कश्मीर पर UN की रिपोर्ट पर पाक पड़ा अकेला, भारत को मिला कई देशों का समर्थन
किसानों के अनुसार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में अधिग्रहण से पहले भूमि की समीक्षा करने का नियम है जिसका राज्य सरकार अनुसरण नहीं कर रही है।
इस मामले पर हाईकोर्ट ने 4 याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है और मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति वीएम पंचोली की बेंच ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया है।
इस मामले की सुनवाई सोमवार को भी जारी रहेगी।
और पढ़ें: भारत ने कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट को किया खारिज
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Rang Panchami 2024: आज या कल कब है रंग पंचमी, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसका महत्व जानिए
-
Good Friday 2024: क्यों मनाया जाता है गुड फ्राइडे, जानें ये 5 बड़ी बातें
-
Surya Grahan 2024: सूर्य ग्रहण 2024 किन राशि वालों के लिए होगा लकी
-
Bhavishya Puran Predictions: भविष्य पुराण के अनुसार साल 2024 की बड़ी भविष्यवाणियां