बुलंदशहर हिंसा: सुबोध कुमार सिंह की हत्या मामले में गिरफ्तार जीतू फौजी की बेल याचिका खारिज
बुलंदशहर के स्याना हिंसा व दारोगा सुबोध कुमार सिंह की हत्या मामले में गिरफ्तार किए गए फौजी जितेंद्र उर्फ जीतू फौजी को स्थानीय अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
नई दिल्ली:
बुलंदशहर हिंसा के दौरान गोली चलाने के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए फौजी जितेंद्र सिंह की बेल याचिका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने ख़ारिज़ कर दी है. बता दें कि बुलंदशहर के स्याना हिंसा व दारोगा सुबोध कुमार सिंह की हत्या मामले में गिरफ्तार किए गए फौजी जितेंद्र उर्फ जीतू फौजी को स्थानीय अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
जीतू पर सुबोध सिंह की हत्या का आरोप है. पुलिस उसे रविवार को घटना स्थल स्याना लेकर पहुंची थी.
#Bulandshahr violence accused army soldier Jitendra Malik denied bail by Chief Judicial Magistrate court.
— ANI UP (@ANINewsUP) December 10, 2018
वहीं जीतू ने कहा, 'मैंने इंस्पेक्टर को गोली नहीं मारी, मैं निर्दोष हूं.' आरोपी सोपोर में 22 राष्ट्रीय रायफल्स में तैनात था. जहां से सेना ने रविवार रात को 12.30 बजे उसे यूपी एसटीएफ को सौंपा था. इससे पहले मेरठ और नोएडा एसटीएफ की टीम ने शनिवार देर रात तक फौजी से पूछताछ की थी.
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जीतू का भाई धर्मेद्र फौजी उससे मिलने बुलंदशहर पुलिस लाइन में क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुंचा लेकिन पुलिस ने धर्मेद्र को जीतू से मिलने की इजाजत नहीं दी.
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