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बजट 2019 : मकान खरीदारों और मालिकों को मिली है बड़ी रियायत

अब दूसरे मकान पर कर से छूट मिली है. यानी आप दो मकानों को स्वअधिकृत बता सकते हैं लेकिन तीसरे पर मिलने वाले किराए पर टैक्स देना होगा.

Updated on: 02 Feb 2019, 09:33 AM

नई दिल्ली:

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए शुक्रवार को पेश किए गए अंतरिम बजट में आयकर में रियायत की घोषणा से रियल स्टेट सेक्टर को उम्मीद है कि घरों की बिक्री बढ़ सकती है. साथ ही एक से अधिक मकान रखने वालों को टैक्स पर छूट मिलने से राहत मिली है. मकान पर मिलने वाला किराया आय के रूप में गिना जाता है चाहे वह खाली ही क्यों न हो. अब दूसरे मकान पर कर से छूट मिली है. यानी आप दो मकानों को स्वअधिकृत बता सकते हैं लेकिन तीसरे पर मिलने वाले किराए पर टैक्स देना होगा.

बजट में बिना बिके हुए घरों/फ्लैटों के अनुमानित किराये पर कर-शुल्क से छूट की अवधि को परियोजना पूर्ण होने के वर्ष के अंतिम समय के एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष तक करने का प्रस्ताव किया गया है.

अब एक मकान में निवेश से होने वाले पूंजीगत कर लाभ को आगे बढ़ाते हुये अब इसे दो आवासीय इकाइयों में किये गये निवेश तक बढ़ा दिया है. यह सुविधा दो करोड़ रुपये तक के पूंजीगत लाभ वाले करदाता को मिलेगी. हालांकि, इसका लाभ जीवनकाल में सिर्फ एक बार लिया जा सकेगा.

मौजूदा घर के खरीदारों को आयकर में छूट देने के अलावा किराये की आय पर टीडीएस की सीमा 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 2,40,000 रुपये कर दी गई है.

घर खरीदारों/मालिकों के लिए बजट की प्रमुख घोषणा

दूसरे मकान पर टैक्स नहीं देना होगा

कैपिटल गेंस टैक्स बचाने के लिए अब 2 मकानों में निवेश को अनुमति

2 करोड़ तक के मकानों की बिक्री पर राहत

बिल्डरों को भी नहीं चुकाना होगा खाली घरों पर टैक्स

अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा धारा 80 के तहत एक साल बढ़ाया गया

मकानों पर जीएसटी को कम करने का वादा

किफायती मकान बनाने के लिए बिल्डरों को पूरी तरह से टैक्स छूट