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बजट 2017: अब IT रिटर्न में देरी की तो भरना पड़ेगा दस हजार तक का जुर्माना

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बुधवार को आम बजट-2017 पेश करते हुए छोटे करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए कहा कि आईटी रिटर्न भरने वालों को एक साल की स्क्रूटिनी से छूट मिलेगी।

Updated on: 02 Feb 2017, 08:57 AM

नई दिल्ली:

अब अगर आईटी रिटर्न दाखिल करने में तय समय से आप देरी करते हैं तो जुर्माने के तौर पर और जेब ढीली करनी पड़ सकती है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बुधवार को आम बजट-2017 पेश करते हुए छोटे करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए कहा कि आईटी रिटर्न भरने वालों को एक साल की स्क्रूटिनी से छूट मिलेगी।

साथ ही सरकार ने 2.5-5 लाख रुपये की आय पर लगने वाले इनकम टैक्स को 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है।

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इन सबके बाद अहम बात यह है कि रिटर्न भरने में देरी होने पर लेट फीस जरूर भरनी होगी। इसके मुताबिक अगर आईटी रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट के बाद अगर रिटर्न भरा गया तो बतौर लेट फीस 5000 रुपये लगेंगे। यही नहीं, अगर यह देरी 31 दिसंबर से भी ज्यादा होती है तो लेट फीस बढ़कर 10000 रुपये हो जाएंगे।

वैसे, जिन लोगों की आय 5 लाख रुपये से ऊपर नहीं है, उन्हें राहत दी जाएगी और उनको लेट फीस के रूप 1,000 रुपये ही भरने होंगे।

गौरतलब है कि भारत में जीडीपी अनुपात में टैक्स भरने वालों की संख्या बहुत कम है। असंगठित क्षेत्रों में करीब 4.2 करोड़ लोग रोजगार कर रहे हैं लेकिन केवल 1.74 करोड़ ही रिटर्न फाइनल करते हैं।

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