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बिहारः बोधगया सीरियल बम ब्लास्ट केस में सभी आरोपी दोषी करार, 31 मई को होगी अगली सुनवाई

बिहार के बोधगया में साल 2013 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में पटना कोर्ट ने पांचो आरोपियों को दोषी करार दिया है। विशेष एनआईए कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई 31 मई को करेगी।

Updated on: 25 May 2018, 05:55 PM

नई दिल्ली:

बिहार के बोधगया में साल 2013 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में पटना कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। विशेष एनआईए कोर्ट इस मामले में 31 मई को सजा का ऐलान करेगी।

पटना की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआईए) अदालत के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया। 

गौरतलब है कि 11 मई, 2018 को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद एनआईए अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अदालत ने उमर सिद्दिकी, अजहरुद्दीन कुरैशी, हैदर अली, मुजिबुल्लाह अंसारी और इम्तियाज अंसारी को बोधगया में श्रृंखलाबद्घ बम विस्फोट मामले में दोषी करार देते हुए कहा कि इनकी सजा के मामले में सुनावाई 31 मई को होगी। 

उमर और अजहर छत्तीसगढ़ के रायपुर के निवासी हैं जबकि अन्य तीन झारखंड के रांची के रहने वाले हैं। ये सभी आरोपी फिलहाल पटना की जेल में बंद हैं। 

गौरतलब है कि सात जुलाई 2013 की सुबह महाबोधि मंदिर में एक के बाद एक बम विस्फोट हुए थे। विस्फोट में एक तिब्बती बौद्घ भिक्षु और म्यांमार के तीर्थ यात्री घायल हो गए थे। 

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