logo-image

भीमा कोरेगांव केस: SC ने आरोपी गौतम नवलखा को जारी किया नोटिस, HC के आदेश को किया ख़ारिज़

बंबई हाई कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की जांच पूरी करने की अवधि बढ़ाने के निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया था.

Updated on: 29 Oct 2018, 12:23 PM

नई दिल्ली:

भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी गौतम नवलखा को नोटिस जारी किया है. बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने बंबई हाईकोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को चुनौती दी थी. बंबई हाई कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की जांच पूरी करने की अवधि बढ़ाने के निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया था. जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

गौरतलब है कि बुधवार को हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को निरस्त किया था जिसमें महाराष्ट्र पुलिस को हिंसा के इस मामले में जांच पूरी करने और वकील सुरेंद्र गाडलिंग एवं अन्य के खिलाफ आरोप-पत्र दायर करने के लिए अतिरिक्त समय दिया था. कोरेगांव भीमा हिंसा मामले में कई जानेमाने सामाजिक और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया है.

और पढ़ें- बहुत ज़रूरी न हो तो दिल्ली आने से बचें, दमघोंटू है माहौल

पुणे पुलिस ने गैर-कानूनी गतिविधियों रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत गाडलिंग, नागपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर शोमा सेन, दलित कार्यकर्ता सुधीर धवले, कार्यकर्ता महेश राउत और मूल रूप से केरल निवासी रोना विल्सन को माओवादियों से संबंध होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.