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अगस्ता वेस्टलैंड केस: दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल को 26 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा

इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (Enforcement Directorate) ने कोर्ट में कहा कि जांच के लिए मिशेल को रिमांड की जरूरत नहीं है.

Updated on: 05 Jan 2019, 04:04 PM

नई दिल्ली:

अगस्ता वेस्टलैंड (Agustawestland Case) मामले में कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल (Christian Michel) को दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट (Delhi Patiala High Court) ने 26 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (Enforcement Directorate) ने कोर्ट में कहा कि जांच के लिए मिशेल को रिमांड की जरूरत नहीं है.

ईडी ने कोर्ट में आगे कहा, 'हमें डिफेंस डील में हवाला के जरिए रुपयों की जांच करनी है. उन्हें मिशेल के कई बैंक अकाउंट्स का पता चला है, जिसकी पड़ताल करना अभी बाकी है. ऐसे में वह मिशेल को ज्यूडिशियल कस्टडी में तिहाड़ भेजना चाहते हैं.'

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बता दें कि इससे पहले क्रिश्चियन को दिल्ली की अदालत में पेश किया गया था. कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उसे सात दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था.

ईडी ने कोर्ट को बताया कि उन्हें 30 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करनी है. इन्हीं पैसों से 6 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी गई. यह पैसा हवाला के जरिए भारत लाया गया, जिसकी पड़ताल करनी है.

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कौन है क्रिश्चियन मिशेल?

3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े इस मामले में तीन बिचौलिए आरोपी के तौर पर शामिल हैं, जिनमें से एक क्रिश्चियन मिशेल है. मामले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है.