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असम NRC मामले में SC का आदेश, 25 सितम्बर से नागरिकता साबित करने के लिए करें दावा

बता दें कि असम में एनआरसी मसौदा सूची 30 जुलाई को प्रकाशित हुई. इस सूची से 40 लाख से ज्यादा लोगों के नाम बाहर हैं.

Updated on: 19 Sep 2018, 08:23 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) में नए नाम शामिल करने के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि एनआरसी की सूची में नए नाम शामिल करने के लिए पहचान के 10 प्रमाणपत्रों की जरूरत पड़ेगी। अदालत ने बुधवार को पहचान के इन 10 प्रमाणपत्रों की अनुमति दे दी।

अदालत ने कहा कि एनआरसी में नाम शामिल करने के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया 60 दिन चलेगी।

कोर्ट ने कहा, 'दावे दाखिल करने की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होगी और अगले 60 दिन तक जारी रहेगी. इस मामले के परिमाण को देखते हुये हम असम के राष्ट्रीय नागरिक पंजी के मसौदे से छूट गये लोगों को दूसरा अवसर प्रदान कर रहे हैं.' 

बता दें कि असम में एनआरसी मसौदा सूची 30 जुलाई को प्रकाशित हुई. इस सूची से 40 लाख से ज्यादा लोगों के नाम बाहर हैं.

एनआरसी अधिकारियों ने पहले कहा था कि सेवा केंद्र सात अगस्त को खुलेंगे, जिन लोगों के नाम एनआरसी मसौदे में शामिल नहीं हैं, वे अपने आवेदनों के अस्वीकार किए जाने के कारण जान सकेंगे और अपने दावे व आपत्तियां दाखिल कर सकेंगे.

दावों व आपत्तियों के दाखिल करने का कार्य 30 अगस्त से शुरू होगा और 28 सितंबर तक चलेगा. इसके लिए फार्म सेवा केंद्रों पर उपलब्ध होंगे.

इसमें हर सेवा केंद्र राज्य के 10 गांवों को सेवाएं देगा.

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एनआरसी मसौदे में 2,89,836,77 लोगों के नाम शामिल थे, जबकि कुछ 'विसंगतियों' के कारण 40,07,707 लोगों के नाम गायब हैं. कुल 32,991,384 लोगों ने अपने नाम शामिल करने के लिए आवेदन किया था.