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आसाराम बापू केस: ट्रायल में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से मांगा जवाब

कोर्ट ने राज्य सरकार को सख़्सेत लहज़े में पूछा है कि अब तक इस मामले में जांच क्यों नहीं पूरी हो पाई है।

Updated on: 28 Aug 2017, 04:34 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने स्वयंभू संत आसाराम बापू रेप केस में जांच में हो रही देरी पर गुजरात सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा है कि रेप के आरोपी आसाराम बापू केस में जांच की रफ़्तार इतनी धीमी क्यों है? कोर्ट ने राज्य सरकार को सख़्त लहज़े में पूछा है कि अब तक इस मामले में जांच क्यों नहीं पूरी हो पाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा, 'वो इस केस में हलफनामा दाखिल कर बताए कि अभी तक ट्रायल किस स्तर पर पहुंचा है।'

रेप केस में आरोपी आसाराम ने ख़ुद ही ट्रायल की धीमी रफ़्तार को लेकर सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को जल्द से जल्द जवाब देने को कहा है।

बता दें कि स्वयंभू संत आसाराम बापू अपने ही आश्रम की एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के मामले में तीन साल से जेल में बंद हैं। आसाराम दो सितंबर, 2013 से राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। उन पर पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है।

एक 16 वर्षीय लड़की ने 20 अगस्त, 2013 को आसाराम के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने जोधपुर के पास स्थित अपने आश्रम में उसका यौन शोषण किया था, जिसके बाद 72 वर्षीय आसाराम को गिरफ्तार कर लिया गया था।

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