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दिल्ली: अदालत ने दिए विजय माल्‍या की संपत्ति को जब्त करने का आदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को शराब कारोबारी विजय माल्या की संपत्तियों को क्रिमिनल प्रोसिजर कोड की धारा 83 के तहत जब्त करना शुरू कर दिया है।

Updated on: 27 Mar 2018, 06:41 PM

नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को शराब कारोबारी विजय माल्या की संपत्तियों को सीआरपीसी (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड) की धारा 83 के तहत जब्त करना शुरू कर दिया है। सीआरपीसी की धारा 83 के तहत देश छोड़ कर भागने वाले अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाती हैं।

बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने विजय माल्या के खिलाफ समन जारी किए थे, लेकिन जब वो पेश नहीं हुए तो कोर्ट ने उन्हें अपराधी घोषित कर दिया।
गौरतलब है कि विजय माल्या 2 मार्च 2016 को लंदन भाग गए थे।

माल्या पर देश के करीब दर्जन भर से अधिक बैंकों का करीब 9000 करोड़ रुपये का कर्ज लेकर भागने का आरोप है।

ईडी की ओर से दर्ज मामले के अनुसार माल्या ने 1996, 1997 और 1998 में लंदन में हुई फार्मूला वन चैम्पियनशिप रेसिंग के दौरान एक ब्रिटिश फर्म और कुछ यूरोपीय देशों को लगभग 200,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया था।

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ईडी के अनुसार माल्या ने यह भुगतान आरबीआई की अनुमति के बगैर फॉरेन एक्सचेंज रेग्युलेटरी अथॉरिटी (एफईआरए) का उल्लंघन कर किया था।

इससे पहले 2016 में अदालत ने इस मामले में विजय माल्या को अनिवार्य व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी।

आपको बता दें कि 31 जनवरी 2014 तक किंगफिशर एयरलाइन्स पर 17 बैंकों का 6,963 करोड़ रुपए बकाया था। इस कर्ज पर ब्याज के बाद माल्या पर कुल बकाया राशि 9,432 करोड़ रुपये हो चुकी है।

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