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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आम्रपाली टेक पार्क को बेचकर चुकाए जाएं खरीदारों के पैसे

आम्रपाली केस में सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश जारी करते हुए कहा है कि रायपुर स्थित आम्रपाली टेक पार्क और अन्य संपत्तियों का 10 दिनों के अंदर मुल्यांकन किया जाए और जनवरी-2019 तक बेचा जाए.

Updated on: 12 Dec 2018, 06:27 PM

नई दिल्ली:

आम्रपाली केस में सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश जारी करते हुए कहा है कि रायपुर स्थित आम्रपाली टेक पार्क और अन्य संपत्तियों का 10 दिनों के अंदर मुल्यांकन किया जाए और जनवरी-2019 तक बेचा जाए. जिससे कि सभी घर खरीदारों को पैसा वापस किया जा सके. इसके अलवा आम्रपाली बिल्डर्स के उस फ़ैसले पर भी रोक लगा दी जिसमें सोसाइटी में रह रहे सभी लोगों के बिजली और पानी काटने को कहा गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को आदेश देते हुए कहा है कि आम्रपाली घर खरीदारों को अविलंब पानी कनेक्श दिया जाए. इसके साथ ही आम्रपाली के निदेशकों के लग्ज़री कार को सीज़ कर उसे बेचने का आदेश भी जारी किया गया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई जनवरी 2019 के दूसरे सप्ताह में होगी.