Kumbh 2019: स्नान घाटों पर महिलाओं की फोटोग्राफी पर इलाहाबाद HC ने लगाई रोक, 5 अप्रैल को अगली सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुंभ मेले के दौरान स्नान घाटों पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक को लेकर सख्त रुख अपनाया है.
नई दिल्ली:
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुंभ मेले के दौरान स्नान घाटों पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक को लेकर सख्त रुख अपनाया है. शनिवार को कोर्ट ने कुम्भ मेले के दौरान गंगा में डुबकी लगाती महिलाओं की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी पर रोक लगाने का आदेश दिया है. असीम कुमार राय द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, अगर कोई भी प्रकाशन नियम का उल्लंघन करते पाया गया तो हाई कोर्ट उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा. इस मसले पर कोर्ट ने कहा कि घाट से 100 मीटर के क्षेत्र में फोटोग्राफी प्रतिबंधित की गई है. इसके बावजूद अखबारों में स्नान करती महिलाओं की तसवीरें छापी जा रही है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसे दिखा रहा है. कोर्ट ने मेलाधिकारी को फटकार लगाते हुए इस आदेश की जनाकारी देकर अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
कोर्ट ने मेलाधिकारी से 5 अप्रैल को जवाब मांगा है. कोर्ट ने कुंभ मेलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वह मीडिया को इस आदेश की जानकारी देकर अनुपालन सुनिश्चित कराएं. सुनवाई 5 अप्रैल को नियत करते हुए मेलाधिकारी से याचिका पर जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने अधिवक्ता असीम कुमार राय की याचिका पर दिया है. आस्था के प्रतीक कुंभ में लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं. गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है. कुंभ में साधु-संत भी शामिल होते है, जिनका आशीर्वाद लेने देश-विदेश से लोग आते हैं. 55 दिन लम्बा यह मेला 4 मार्च को समाप्त होगा.
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