logo-image

बोफोर्स मामले में अटॉर्नी जनरल की सलाह के बाद मामले ने पकड़ा तूल, याचिकाकर्ता ने कहा-CBI जल्द जमा करे सभी दस्तावेज

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय अग्रवाल अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल को लेटर लिखकर बोफोर्स मामले में सीबीआई को तत्काल हलफनामा दायर किए जाने का निर्देश दिए जाने की अपील की है।

Updated on: 30 Jan 2018, 02:15 PM

highlights

  • बोफोर्स मामले में अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल की चिट्ठी के बाद मामले ने पकड़ा तूल
  • वेणुगोपाल ने अपनी चिट्ठी में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर नहीं करने की अपील की है

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय अग्रवाल अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल को लेटर लिखकर बोफोर्स मामले में सीबीआई को तत्काल हलफनामा दायर किए जाने का निर्देश दिए जाने की अपील की है।

अग्रवाल बोफोर्स मामले में याचिकाकर्ता हैं। अग्रवाल ने वेणुगोपाल को लेटर लिखकर कहा कि वह जल्द ही इस मामले में सीबीआई को सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ हलफनामा दाखिल किए जाने का निर्देश दें।

अग्रवाल ने कहा, 'इससे पहले यूपीए की सरकार थी और चूंकि इसमें राजीव गांधी का परिवार शामिल था, इसलिए वह इस पूरे मुकदमे को दबा देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कोई अपील फाइल नहीं की। 2009-10 में इस मामले की सुनवाई होती लेकिन यूपीए सरकार की साजिश की वजह से इसे सुना नहीं जा सका।'

और पढ़ें: कर्नाटक में 'चड्डीधारियों' को हराने के लिए मेवाणी की अपील

यह याचिका वैसे समय में सामने आई है, जब खबरों के मुताबिक वेणुगोपाल ने हाल ही में सरकार को इस मामले में याचिका नहीं डालने की सलाह दी है।

खबरों के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) को लिखे पत्र में वेणुगोपाल ने कहा है कि सीबीआई को बोफोर्स मामले में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल नहीं करने की सलाह दी है, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं सकता।

सीबीआई 31 मई 2005 के उस फैसले को चुनौती देना चाहती है, जिसमें हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ बोफोर्स मामले में लगाए गए सभी आरोप खारिज किए जा चुके हैं।

वेणुगोपाल ने कहा, 'इस मामले को 12 साल से अधिक का समय बीत चुका है। कोई भी एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट में दायर करने के बाद कोर्ट की तरफ से उसे खारिज किए जाने की संभावना है।'

और पढ़ें: सीलिंग पर सियासत, CM की बैठक में हंगामा, तिवारी का आरोप- मारपीट की गई