एयरसेल मैक्सिस केस : चिदंबरम को कोर्ट ने दी बड़ी राहत, 26 नवंबर तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 26 नवंबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
नई दिल्ली:
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 26 नवंबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चिदंबरम के खिलाफ कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है. इससे पहले कोर्ट ने 25 अक्टूबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी. बता दें कि चिदंबरम पर साल 2006 में 305 करोड़ रुपए के आईएनएक्स मीडिया मामले और 3,500 करोड़ रुपए के एयरसेल-मैक्सिस करार में घोटाले का आरोप है.
Aircel-Maxis case: ED files supplementary chargesheet in Delhi's Patiala House Court against P Chidambaram for the offence of money laundering of Rs.1.16 crore in lieu of illegal FIPB approval by P Chidambaram in Mar 2006 given to Global Comm & Services Holdings Ltd, Mauritius pic.twitter.com/m1t7OJJFIH
— ANI (@ANI) October 25, 2018
केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्ति के पिता पी चिदंबरम 2006 में जब वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने (कार्ति) एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से किस प्रकार मंजूरी हासिल की थी.
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इस केस में पहले की कांग्रेस नेतृत्व यूपीए सरकार में वित्तमंत्री पी चिदंबरम पर एयरसेल मैक्सिस के साथ कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही 3500 करोड़ की डील करने का आरोप लगा था .जबकि नियमों के मुताबिक, वित्तमंत्री 600 करोड़ रुपये तक की डील को ही मंजूरी दे सकते थे.
गुरुवार (25 अक्टूबर) को ईडी की ओर से दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में चिदंबरम को आरोपी नंबर-1 करार दिया गया है. चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मामले में भी आरोपों को सामना कर रहे हैं. इससे पहले 25 अक्टूबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी थी.
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