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अगस्ता वेस्टलैंड: कोर्ट ने एसपी त्यागी को भेजा समन, 3 विदेशी नागरिकों के खिलाफ गैरज़मानती वॉरंट

केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को पटियाला हाउस कोर्ट ने समन जारी किया है।

Updated on: 11 Oct 2017, 07:01 PM

नई दिल्ली:

केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को पटियाला हाउस कोर्ट ने समन जारी किया है। इसके साथ ही तीन विदेशी नागरिकों के खिलाफ गैर ज़मानती वॉरंट भी जारी किया है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार की ओर से 20 दिसंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।

केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी समेत 9 आरोपियों के खिलाफ दिल्ली की अदालत में 1 सितंबर को चार्जशीट दाखिल किया था। जिसे कोर्ट ने संज्ञान में लिया है।

सीबीआई ने एसपी त्यागी के चचेरे भाई संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की है।

पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को समन जारी करने के साथ ही उन्होंने जीआर हश्के, सीवी गेरोसा और सीएम जेम्स के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया है।

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इस मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख को 9 दिसंबर 2016 को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 26 दिसंबर 2016 को उन्हें जमानत दे दी गई थी।

सीबीआई का आरोप है कि त्यागी और दूसरे आरोपियों ने अगस्ता वेस्टलैंड की डील कराने में 450 करोड़ रुपये का कमीशन लिया था।

भारतीय वायुसेना के संचार बेड़े में इन 12 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे विशिष्ट व्यक्तियों की सवारी के तौर पर होना था।

जांच एजेंसी ने कहा कि कंपनी को रिश्वत लेकर फायदा पहुंचाया गया। यह रिश्वत कई कंपनियों से परामर्श सेवा के नाम पर लिया गया।

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