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अगस्ता वेस्टलैंड केस: क्रिश्चियन मिशेल के बाद राजीव सक्सेना का प्रत्यर्पण, UAE से लाया जा रहा है भारत

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में आरोपी राजीव सक्सेना को दुबई से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया है. सक्सेना के वकीलों ने यह जानकारी दी है.

Updated on: 30 Jan 2019, 10:41 PM

नई दिल्ली:

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में आरोपी राजीव सक्सेना को दुबई से प्रत्यर्पण कर भारत लाया जा रहा है. सक्सेना के वकीलों ने यह जानकारी दी है. सक्सेना के वकील गीता लूथरा और प्रतीक यादव ने कहा, 'राजीव सक्सेना को सुबह 9:30 बजे (यूएई टाइम) उनके घर से यूएई पुलिस के द्वारा उठा लिया गया और अवैध तरीके से करीब 5:30 बजे (यूएई टाइम) भारत प्रत्यर्पित किया गया.' बुधवार रात तक राजीव सक्सेना भारत पहुंच सकता है. सक्सेना दुबई स्थित कंपनी मैट्रिक्स होल्डिंग्स के निदेशक हैं जिनका इस सौदे में एक अहम रोल है. दीपक सक्सेना के साथ कॉरपोरेट पैरोकारी दीपक तलवार को भी भारत लाया जा रहा है.

वकीलों ने कहा, 'यूएई में प्रत्यर्पण की कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी और उन्हें परिवार या वकीलों से संपर्क करने या आवश्यक दवाई लेने नहीं दिया गया है. उन्हें दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट टर्मिनल के जरिये प्राइवेट जेट में बैठाया गया था.'

वकीलों ने कहा, 'जब उनके वकीलों ने यूएई स्टेट सिक्यॉरिटी से बात की और मामले को समझने की कोशिश की तो उन्हें कहा गया कि वे (राजीव सक्सेना) फ्लाइट में हैं और रोका नहीं जा सकता है. जब उन्होंने और अधिक पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार से बात करें.'

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल दिसंबर में सक्सेना की जमानत याचिका के खिलाफ जवाब देते हुए कोर्ट में उसके भारत प्रत्यर्पण के अनुरोध को लेकर कहा था कि वह बार-बार सूचित किए जाने के बाद जांच में शामिल होने में असफल रहा. पिछले साल 6 अक्टूबर को कोर्ट ने सक्सेना के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था.

पिछले महीने ही इस मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को दुबई से भारत लाया गया था. जिसके बाद सीबीआई और ईडी लगातार उससे पूछताछ कर रही है.

पिछले साल जुलाई में ईडी ने फाइल की थी चार्जशीट

ईडी ने 3,600 करोड़ रुपये के इस सौदे में हुई गड़बड़ी मामले में अपने आरोप-पत्र में भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एस पी त्यागी, उनके चचेरे भाई संजीव त्यागी, वायुसेना के तत्कालीन वाईस चीफ जे एस गुजराल और वकील गौतम खेतान के नाम को शामिल किया था. आरोप-पत्र में खेतान को इस सौदा के पीछे का मुख्य व्यक्ति बताया गया था.

ईडी ने इसके अलावा दुबई स्थित कंपनी मैट्रिक्स होल्डिंग्स के निदेशक राजीव सक्सेना, उनकी पत्नी शिवानी सक्सेना ओर वकील गौतम खेतान की पत्नी ऋतु खेतान का नाम भी आरोपपत्र में शामिल किया था.

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आरोप-पत्र में शामिल अन्य लोगों में बिचौलिए मिशेल, हैश्के और गेरोसा के अलावा इटली की रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फिनमेक्के निका के पूर्व प्रमुख गियुसेप्पे ओरसी और अगस्ता वेस्टलैंड के पूर्व सीईओ ब्रुनो स्पैग्नोलिनी के नाम शामिल थे.

उल्लेखनीय है कि भारत ने करार की शर्तों के कथित उल्लंघन और 423 करोड़ रुपये रिश्वत देने के आरोपों में एक जनवरी, 2014 को फिनमेक्के निका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ करार रद्द कर दिया था. यह करार वायुसेना को 12 एडब्ल्यू-101 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए था.

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सीबीआई के मुताबिक, त्यागी ने करार के बिंदुओं में बदलाव के लिए कथित रूप से बिचौलियों और कई देशों में स्थित कंपनियों के एक नेटवर्क के माध्यम से अगस्ता वेस्टलैंड से करोड़ों रुपये रिश्वत लिए थे. हेलिकॉप्टरों की उड़ान क्षमता मूल रूप से प्रस्तावित 6,000 मीटर से घटा कर 4,500 मीटर कर दी गई और केबिन की ऊंचाई घटाकर 1.8 मीटर कर दी गई थी.

ये दोनों बदलाव कथित रूप से सौदे को अगस्ता वेस्टलैंड के पक्ष में करने के लिए किए गए थे, जिसने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य वीवीआईपी को ढोने के लिए आईएएफ के कंम्यूनिकेशंन स्क्वाड्रन के लिए 12 हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति का ठेका हासिल कर लिया था.