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भीमा कोरेगांव हिंसा मामलाः आरोपियों की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और एक वकील की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा।

Updated on: 29 Aug 2018, 04:52 PM

नई दिल्ली:

भीमाकोरे गांव हिंसा मामले में मंगलवार को गिरफ्तार हुए वामपंथी विचारकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और एक वकील की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर और कार्यकर्ता माजा दारुवाला ने यह याचिका दाखिल की है। इन पांचों को मंगलवार को कथित नक्सली संबंध के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई दोपहर बाद 3.45 बजे की जाएगी।

थापर, दारुवाला और तीन अन्य कार्यकर्ताओं की तरफ से अदालत में पेश वकील प्रशांत भूषण ने अदालत से मामले में तत्काल सुनवाई का आग्रह किया, जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश ने यह बात कही।

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महाराष्ट्र पुलिस ने पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं सुधा भारद्वाज, वरवर राव, गौतम नवलखा, वेरनोन गोंसालविस और अरुण फेरेरिया को मंगलवार को गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने जनजातीय अधिकार कार्यकर्ता सतन स्वामी व आनंद तेलतुम्बड़े व अन्य के घर में छापा भी मारा था। गौरतलब है कि यह सभी गिरफ्तारियां भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा मामले में हुई थी।

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इस केस की जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया था कि उन्हें ऐसी चिट्ठी मिली थी जिसमें पीएम मोदी को मारने की साजिश पर बातचीत हो रही थी।