CBI नहीं खोज पाई 'हत्यारा कौन', आज जेल से रिहा होंगे तलवार दंपती
बहुचर्चित आरुषि-हेमराज हत्याकांड में आरुषि के माता-पिता राजेश और नुपूर तलवार की गाज़ियाबाद की डासना जेल से आज रिहाई होनी है।
नई दिल्ली:
बहुचर्चित आरूषि-हेमराज हत्याकांड में आरुषि के माता-पिता राजेश और नुपूर तलवार की गाज़ियाबाद की डासना जेस से आज रिहाई होनी है।
गौरतलब है कल (गुरुवार को) इलाहाबाद हाई-कोर्ट ने राजेश-नुपूर को निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए हत्या मामले में बरी कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि तलवार दंपती ने अपनी बेटी आरुषि की हत्या नहीं की है।
अदालत ने फैसला सुनाते वक्त कहा था कि माता-पिता को सिर्फ इसलिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह घटना की रात घर में मौजूद थे। लिहाजा उन्हें इस मामले से बरी किया जाता है।
आरुषि हत्याकांड: तलवार दंपति बरी, कोर्ट ने कहा-बेटी को नहीं मारा
न्यायमूर्ति बी.के. नारायण और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र की खंडपीठ ने जांच एजेंसी की जांच में कई खामियां पाई और राजेश तलवार और नुपूर तलवार को को बरी कर दिया था।
अदालत का फैसला आने के बाद राजेश तलवार और नुपूर तलवार के वकील तनवीर अहमद ने कहा, 'पिछले चार महीने से इस मामले में बहस चल रही थी।
यह बहस बुधवार को पूरी हुई थी, जिसके बाद दो खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को पीठ ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें उसने साफ तौर पर कहा कि माता-पिता को सिर्फ इसलिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि वह घटना की रात घर में मौजूद थे।
आरुषि हत्याकांड: सबूत के आभाव में तलवार दंपती बरी, फिर हत्यारा कौन?
इस बीच सीबीआई के वकील ने मीडिया से सिर्फ इतना कहा कि अदालत का फैसला पूरी तरह से पढ़ने के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। फिलहाल हमें फैसले की कॉपी का इंतजार है।
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