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आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, फैसला आने तक लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने आधार लिकिंग की समयसीमा को फैसला सुनाए जाने तक के लिए बढ़ा दिया है।

Updated on: 13 Mar 2018, 05:29 PM

नई दिल्ली:

आधार लिकिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए आधार कार्ड को जोड़ने की समयसीमा को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया है

सुप्रीम कोर्ट ने बैंक एकाउंट, तत्काल पासपोर्ट , मोबाइल फोन और अन्य सेवाओं के साथ आधार कार्ड को लिंक कराने की समयसीमा को 31 मार्च से बढाकर अनिश्चितकालीन कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक संविधान बेंच आधार की वैधता को लेकर फैसला नहीं ले लेती, तब तक सरकार इन सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं कर सकती।

मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि सरकार आधार को सेवाओं के वहन के लिए अनिवार्य नहीं कर सकती।

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इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सिकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण की 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ कर रही है।

इससे पहले लगभग सभी जनकल्याणकारी योजनाओं, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से आधार की लिकिंग के लिए 31 मार्च की समयसीमा तय की गई थी। 

गौरतलब है कि आधार ऐक्ट की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सुनवाई कर रही है।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार यूआईडी नंबर्स के इस्तेमाल से नागरिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे और नागरिकता दासत्व तक सिमट जाएगी। 

आपको बता दें कि आधार मामले पर यह बहुचर्चित सुनवाई पिछले पांच सालों से चल रही है। इस मामले में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और हाई कोर्ट के एक पूर्व जज ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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