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डाकघर में बचत के लिए भी आधार अनिवार्य

सरकार ने सभी डाकघर बचत योजनाओं जैसे डाक बचत बैंक, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र और लोक भविष्य निधि धारकों के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है।

Updated on: 06 Oct 2017, 10:27 PM

नई दिल्ली:

आधार अनिवार्यता की आवश्यकता का विस्तार करते हुए सरकार ने सभी डाकघर बचत योजनाओं जैसे डाक बचत बैंक, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र और लोक भविष्य निधि धारकों के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है।

आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, मौजूदा खाता धारकों को 31 दिसंबर तक अपने आधार विवरण डाक खानों में देने होंगे। 

जिनके पास आधार संख्या नहीं है, उन्हें आधार नांमाकन आवेदन के प्रमाण जमा कराने होंगे। इन असिूचनाओं के साथ, अब वित्तीय क्षेत्र की लगभग सभी सेवाओं जैसे बैंक खाते और बीमा पॉलिसी को आधार के दायरे में ला दिया गया है।

विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं जैसे गरीबों के लिए एलपीजी और सब्सिडी के लिए पहले से ही आधार अनिवार्य है।

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