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गृह मंत्रालय ने कहा, नेपाल और भूटान यात्रा के लिए आधार कार्ड नहीं माना जाएगा वैध

काग़जात के तौर पर पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा कार्ड सभी वैध होंगे। लेकिन आधार कार्ड को वैध नहीं माना जाएगा।

Updated on: 25 Jun 2017, 03:27 PM

नई दिल्ली:

आधार कार्ड देश के अन्दर भले ही सबसे मज़बूत पहचान पत्र हो लेकिन अगर आप नेपाल या भूटान यात्रा पर जा रहे हैं तो इसे वैध काग़जात नहीं माना जाएगा।

शनिवार को गृहमंत्रालय ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय नागरिकों को नेपाल और भूटान की यात्रा के लिए वीज़ा की ज़रुरत न हीं होती है। ऐसे में उन्हें पहचान पत्र के तौर पर पासपोर्ट या वोटर आई कार्ड रखना होता है। 

इसके अतिरिक्त 15 साल से 65 वर्ष के लोगों के लिए उम्र प्रमाण पत्र के तौर पर काग़जात के साथ अपनी फोटो दिखानी होती है। काग़जात के तौर पर पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा कार्ड सभी वैद्य होंगे। लेकिन आधार कार्ड को वैध नहीं माना जाएगा।

मंत्रालय ने कहा, 'नेपाल यात्रा और भूटान यात्रा के लिए आधार कार्ड को वैध ट्रेवेलिंग काग़जात नहीं माना जाएगा।'

बता दें कि आधार कार्ड को केंद्र सरकार ने सभी जगह अनिवार्य कर दिया है और इसे आवासीय और इनकम प्रूफ के लिए सबसे सॉलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है।

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