logo-image

बैंक अकाउंट खोलने और 50 हजार से अधिक के ट्रांजेक्शन पर आधार कार्ड अनिवार्य

केंद्र सरकार ने बैंक खाता खोलने और 50 हजार रुपये या उससे अधिक के ट्रांजेक्शन पर आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है।

Updated on: 16 Jun 2017, 11:29 PM

नई दिल्ली:

अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो अब बैंकों में खाता नहीं खुलेगा। केंद्र सरकार ने बैंक खाता खोलने और 50 हजार रुपये या उससे अधिक के ट्रांजेक्शन पर आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है।

वहीं केंद्र सरकार ने सभी बैंक खाताधारकों से 31 दिसंबर 2017 तक आधार नंबर बैंक अकाउंट से अटैच करने के लिए कहा है। ऐसा नहीं करने पर बैंक खाते अवैध हो जाएंगे।

पिछले हफ्ते ही सरकार ने पैन के साथ आधार संख्या को जोड़ने का आदेश जारी किया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था।

राजस्व विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति आधार संख्या प्राप्त करने का पात्र है और वह पैन पाना चाहता है, तो उसे 31 दिसंबर तक आधार संख्या या आधार आवेदन संख्या देना होगा।

अधिसूचना में कहा गया है कि निर्धारित तिथि तक आधार संख्या नहीं देने पर उसका खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा और आधार संख्या दाखिल करने के बाद ही खाता शुरू होगा।

अधिसूचना में कहा गया है कि यह कदम मनी लांडरिंग (धन शोधन) रोकने के लिए उठाया गया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड नंबर जरूरी होगा। इसके अलावा नया पैन हासिल करने के लिए भी इसकी जरूरत होगी।