RSS के खिलाफ बयानबाजी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी व सीपीएम नेता सीताराम येचुरी के खिलाफ अवमानना प्रक्रिया शुरू
इन दोनों नेताओं पर आरोप है कि कर्नाटक की पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के बाद इन्होंने आरएसएस पर के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी की थी.
नई दिल्ली:
मुंबई की एक अदालत ने आरएसएस के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सीपीआई (एम) के महासचिव सीताराम येचुरी के खिलाफ अवमानना प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है. इन दोनों नेताओं पर आरोप है कि कर्नाटक की पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के बाद इन्होंने आरएसएस पर के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी की थी. उसके बाद आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने अवमानना की याचिका दाखिल की थी. इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी. कोर्ट ने दोनों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है.
A Mumbai court has issued defamation process against Rahul Gandhi & Sitaram Yechury for making allegations against RSS over Gauri Lankesh murder. Defamation case was filed by one RSS worker. Next date of hearing is 25th March, the Court has asked them appear before it in person.
— ANI (@ANI) February 22, 2019
पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या का आरोप भाजपा-आरएसएस पर लगाने के कारण मानहानि का यह मुकदमा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता ध्रुतीमन जोशी ने दर्ज कराया था. इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी. 25 मार्च को राहुल गांधी और सीताराम येचुरी को अदालत के समक्ष पेश होना है. नहीं आने की स्थिति में दोनों नेता अपने वकील को अदालत में भेज सकते हैं.
बता दें कि 55 वर्षीय लंकेश की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरे देश में रोष फैल गया था. इसके बाद कर्नाटक की तत्कालीन सिद्धारमैया सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया था.
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