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नोट बैन पर कोई भी फैसला लेने से पहले सरकार की भी सुने कोर्ट

सरकार का कहना है कि इस मामले पर किसी भी पिटीशन पर कोर्ट अगर सुनवाई करता है तो कोई आदेश जारी करने से पहले कोर्ट सरकार का पक्ष जरूर सुने।

Updated on: 10 Nov 2016, 11:45 AM

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने पुराने नोट बैन करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। सरकार का कहना है कि इस मामले पर किसी भी पिटीशन पर कोर्ट अगर सुनवाई करता है तो कोई आदेश जारी करने से पहले कोर्ट सरकार का पक्ष जरूर सुने।

इससे पहले कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र सरकार के 500 और 1000 के नोट बंद करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। संगम लाल पांडेय नामक वकील ने अपनी याचिका में कोर्ट से मांग की थी कि सरकार के फैसले को रद्द किए जाने की मांग की है।

उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि अचानक लिए गए इस फैसले से आम लोगों को दिक्कत हो गई है और इस फरमान से उन लोगों की परेशानी बढ़ गई है, जिनके घर में शादी है और कई महत्वपूर्ण आयोजन हैं।