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दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, विश्व कप मैचों के वेबसाइट्स पर प्रसारण पर लगाई रोक

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को अपने अंतरिम आदेश में 60 वेबसाइट्स, 14 रेडियो चैनल और तकरीबन 30 इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को आईसीसी (ICC) विश्व कप (World Cup)-2019 के मैचों का प्रसारण करने से रोक दिया है

Updated on: 11 Jun 2019, 07:00 AM

नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को अपने अंतरिम आदेश में 60 वेबसाइट्स, 14 रेडियो चैनल और तकरीबन 30 इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को आईसीसी (ICC) विश्व कप (World Cup)-2019 के मैचों का प्रसारण करने से रोक दिया है. न्यायाधीश जे.आर. मिधा का यह आदेश चैनल-2 ग्रुप की उस अपील पर आया, जिसमें उन्होंने विश्व कप (World Cup) का ऑडियो प्रसारण और लाइव स्ट्रीम कर रहे तकरीबन 10-प्लेटफॉर्म जिनमें वेबसाइट्स भी शामिल हैं, पर रोक लगाने की अपील की थी. 

चैनल-2 समूह के वकील जयंत मेहता और सुभालक्ष्मी सेन ने अदालत से कहा कि यह प्लेटफॉर्म चैनल-2 के अधिकृत नहीं और न ही चैनल ने इन्हें विश्व कप (World Cup) के ऑडियो और रेडियो प्रसारण का लाइसेंस दिया है. 

वकील ने कहा कि चैनल-2 ग्रुप के पास इस तरह के इस तरह के ऑडियो और रेडियो प्रसारण का अधिकार है. चैनल-2 समूह आईसीसी (ICC) व्यवसायिक कॉरपोरेशन के साथ ऑडियो अधिकार में शामिल हुआ था.

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आदेश ने वकील की दलील को सही मानते हुए कहा, 'बचाव पक्ष, उनके साझेदार, उनके अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट्स और प्रतिनिधित्व, फ्रेंचाइजी और सभी को आईसीसी (ICC) विश्व कप (World Cup)-2019 की ऑडियो और रेडियो कवरेज से रोका जाता है.'

अदालत ने कहा, 'हालांकि इस अंतरिम आदेश में शामिल कोई भी बचाव पक्ष किसी भी पार्टी से स्कोर बता सकता है वो भी 15 मिनट के अंतर के साथ.'

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अदालत ने सेंटर, वेबसाइट्स और रेडियो चैनलों से 4 सितंबर तक अपना जबाव दाखिल करने को कहा है. अदालत ने साथ ही सर्च इंजनों से इन यूआरएल को हटाने को कहा है जो विश्व कप (World Cup) का गलत तरीके से प्रसारण कर रही थीं.