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IIT-JEE में अतिरिक्त मार्क्स देने पर SC ने एचआरडी से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने IIT-JEE में बैठने वाले छात्रों को अतिरिक्त सात अंक दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा।

Updated on: 30 Jun 2017, 06:32 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने एडवांस कोर्स के लिए आईआईटी-संयुक्त प्रवेश परीक्षा (IIT-JEE) में बैठने वाले छात्रों को अतिरिक्त सात अंक दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र से जवाब मांगा। ये अतिरिक्त अंक हिंदी भाषा के प्रश्न-पत्र में प्रिंटिंग गड़बड़ी के लिए दिए गए थे।

इस मामले में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज अभय मनोहर सप्रे और जज संजय किशन कौल की अवकाश पीठ ने शुरू हुई काउंसलिंग में दखल देने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आईआईटी-मद्रास को भी नोटिस जारी किया, जिसने 2017 के लिए परीक्षा का आयोजन किया था।

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छात्रों के तरफ अदालत में सीनियर वकील सुषमा सूरी ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वह इस तरह का निर्देश दे कि सभी दाखिले अदालत में दायर याचिका पर अंतिम फैसले के अनुरूप होंगे।

यह याचिका उन छात्रों ने दायर की है, जिनके नतीजों पर सभी छात्रों को सात अतिरिक्त अंक दिए जाने से प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

मामले की अगली सुनवाई सात जुलाई को होगी। परीक्षा में बैठने वाले सभी अत्यर्थियों को सात अंक दिए गए। इनमें से तीन अंक रसायन विज्ञान के लिए और चार अंक गणित के लिए दिए गए।

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