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सर्वोच्च न्यायालय ने क्लैट-2018 के परिणामों की घोषणा की अनुमति दी

SC ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) 2018 को रद्द करने से इनकार कर दिया और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज (एनयूएएल) को 31 मई को परिणाम घोषित करने का आदेश दिया।

Updated on: 30 May 2018, 02:52 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) 2018 को रद्द करने से इनकार कर दिया और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज (एनयूएएल) को 31 मई को परिणाम घोषित करने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (क्लैट) 2018 के नतीजे कल नियत कार्यक्रम के मुताबिक घोषित होंगे।' 

न्यायालय ने शिकायत निवारण समिति से कहा कि वह क्लैट अभ्यर्थियों की शिकायतों पर गौर करने के बाद छह जून तक अपनी रिपोर्ट दायर करे।

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