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मद्रास हाई कोर्ट ने दिये तमिलभाषी नीट छात्रों को ज्यादा अंक देने के आदेश

मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ ने मंगलवार को तमिल में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की परीक्षा देने वाले छात्रों को 196 अंक अतिरिक्त देने के आदेश दिए हैं

Updated on: 10 Jul 2018, 04:14 PM

चेन्नई:

मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ ने मंगलवार को तमिल में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की परीक्षा देने वाले छात्रों को 196 अंक अतिरिक्त देने के आदेश दिए हैं, क्योंकि इस भाषा में पूछे गए 49 प्रश्नों का अनुवाद गलत था। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट के जरिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाई जाती है।

अदालत ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को तमिल में गलत अनुवाद किए गए सभी 49 प्रश्नों के लिए चार अंक देने के आदेश दिए।

मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के सांसद टी.के. रंगराजन द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर न्यायालय ने सीबीएसई को फिर से रैंकिंग लिस्ट बनाने और उसके बाद प्रवेश प्रकिया शुरू करने के आदेश दिए।

रंगराजन ने अपनी याचिका में कहा कि प्रश्न के मुख्य शब्दों का गलत तरीके से अनुवाद किया गया था, जिससे छात्रों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई।

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