स्कूल, कॉलेज में एडमिशन या फिर किसी परीक्षा में आधार कार्ड दिखान नहीं होगा जरूरी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
आधार कार्ड की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब किसी स्कूल-कॉलेज में एडमिशन या फिर किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बतौर पहचान पत्र आधार कार्ड दिखाना या देना अनिवार्य नहीं होगा
नई दिल्ली:
आधार कार्ड की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब किसी स्कूल-कॉलेज में एडमिशन या फिर किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बतौर पहचान पत्र आधार कार्ड दिखाना या देना अनिवार्य नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ऐतिहासिक फैसले में आधार कार्ड की वैधता को तो बनाए रखा लेकिन इसकी अनिवार्यता को बहुत हद तक खत्म कर दिया. अब किसी बच्चे या छात्र के पास आधार कार्ड नहीं होने पर कोई स्कूल, कॉलेज, या फिर परीक्षा लेने वाला विभाग आपको एडमिशन या फिर परीक्षा में शामिल करने से इनकार नहीं कर सकता.
गौरतलब है कि आधार कार्ड को पहले अनिवार्य करने के बाद से ही कई बार ऐसी खबरें सामने आ चुकी थी कि किसी छात्र के पास आधार कार्ड नहीं होने पर उसे परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया गया. कई बच्चों को स्कूल में सिर्फ इसलिए एडमिशन नहीं मिल पाता था क्योंकि उनके अभिवावकों ने उसका आधार कार्ड नहीं बनवाया था. कॉलेज में भी एडमिशन के लिए आधार कार्ड की जानकारी को अनिवार्य कर दिया था.
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आधार कार्ड पर आज बड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार कार्ड आम आदमी की पहचान है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर ने यह फैसला सुनाया.
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फैसला पढ़ते हुए जस्टिस एके सीकरी ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि हर चीज अच्छी हो, कुछ अलग भी होना चाहिए. उन्होंने कहा कि आधार कार्ड गरीबों की ताकत का जरिया बना है, इसमें डुप्लीकेसी की संभावना नहीं है.
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