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हत्‍या के मामले में रामपाल को आजीवन कारावास की सजा

हिसार की विशेष अदालत ने मंगलवार को रामपाल को हत्या के दो मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 11 अक्‍टूबर को हत्‍या के दो मामलों में दोषी ठहराया गया था. अदालत ने सजा के लिए 16 और 17 अक्‍टूबर का दिन तय किया था.

Updated on: 16 Oct 2018, 07:00 PM

नई दिल्ली:

हिसार की विशेष अदालत ने मंगलवार को रामपाल को हत्या के एक मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उसे हत्‍या और बंधक बनाने के मामले में अदालत ने सजा सुनाई. 2014 में उसके सतलोक आश्रम में हिंसा हुई थी, जिसमें पांच बच्‍चों और एक महिला की हत्‍या कर दी गई थी. रामपाल के वकील ने कहा है कि वह इस मामले में उच्‍च न्‍यायालय में अपील की जाएगी. 

इससे पहले 11 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बाबा रामपाल की अदालत में पेशी हुई थी. 11 अक्‍टूबर को हत्‍या के दो मामलों में दोषी ठहराया गया था. अदालत ने सजा के लिए 16 और 17 अक्‍टूबर का दिन तय किया था. 2014 में बरवाला के सतलोग आश्रम में हिंसा हुई थी, जिसमें 5 बच्‍चों व एक महिला की मौत हुई थी. 

अदालत के फैसले को लेकर हरियाणा के हिसार शहर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतज़ाम किये गए हैं. हिसार जिले में धारा-144 लागू कर दी गई है. फैसला आने से 48 घंटे पहले ही जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं, ताकि रामपाल के समर्थक शहर में प्रवेश ना कर सकें. गुरमीत राम रहीम की सजा के बाद समर्थकों ने पंचकूला में काफी उत्पात मचाया था. इसी को देखते हुए प्रशासन पहले से ही एहतियात बरत रहा है. प्रशासन को अंदेशा है कि 10 से 20 हजार समर्थक कोर्ट परिसर, सेंट्रल जेल, लघु सचिवालय, टाउन पार्क और रेलवे जैसी जगहों पर जमा हो सकते हैं.

शहर के चेक नाकों पर सोमवार से ही पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं. हिसार में 25, हिसार बॉर्डर पर 12 नाके बनाये गये हैं. इन नाकों से गुजर रहे लोगों की लगातार निगरानी की जा रही है. इसके अलावा ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं, जो पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर कानून व्यवस्था पर पूरी नजर बनाए रखेंगे.

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