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सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को लगा झटका, गुजरात में राज्यसभा की 2 सीटों के उपचुनाव पर दायर याचिका पर दिया ये आदेश

गुजरात (Gujarat) में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए (Rajya Sabha seats) अलग-अलग चुनाव कराने की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है.

Updated on: 25 Jun 2019, 11:53 AM

नई दिल्ली:

गुजरात (Gujarat) में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए (Rajya Sabha seats) अलग-अलग चुनाव कराने की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. ये सीटें अमित शाह (Amit Shah) और स्मृति ईरानी (Smriti Irani) के लोकसभा सदस्य बनने से खाली हुई हैं. गुजरात कांग्रेस के नेता परेशभाई धनानी ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी.

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गुजरात में रिक्त हुई राज्यसभा की दो सीटों पर अलग-अलग उपचुनाव कराने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद कोर्ट चुनाव की प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकता है. चुनाव के बाद आप इलेक्शन पीटिशन दायर कर सकते हैं. इस मामले में सिर्फ आप चुनाव याचिका दायर करें वो भी हाईकोर्ट.

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सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी के क्रमश: गांधीनगर और अमेठी से लोकसभा पहुंचने के बाद गुजरात से राज्यसभा की दो सीटें खाली हो गई हैं. दरअसल, चुनाव आयोग की ओर से 15 जून को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दोनों सीटों के लिए चुनाव पांच जुलाई को ही होने हैं. हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि राज्यसभा सहित दोनों सदनों की सभी रिक्तियों पर उपचुनाव के लिए उन्हें ‘अलग-अलग रिक्तियां’ माना जाएगा और अलग-अलग अधिसूचना जारी की जाएगी तथा चुनाव भी अलग-अलग होंगे. हालांकि इनका कार्यक्रम समान हो सकता है.