logo-image

गुजरात सरकार ने मोबाइल गेम PUBG पर बैन लगाने के लिए जारी किए आदेश

सर्कुलर में जिलास्तर के प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को प्राथमिक स्कूलों में इस गेम पर बैन लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है.

Updated on: 22 Jan 2019, 11:30 PM

गांधीनगर:

गुजरात सरकार ने मंगलवार को जिला अधिकारियों को एक सर्कुलर जारी करते हुए लोकप्रिय ऑनलाइन मोबाइल गेम 'पबजी' (प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड) पर बैन लगाने को कहा है. अधिकारियों ने बताया कि बाल अधिकारों के संरक्षण के लिेए गुजरात राज्य आयोग की सिफारिशों के बाद राज्य के प्राथमिक शिक्षा विभाग ने ये सर्कुलर जारी किया है. सर्कुलर में जिलास्तर के प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को प्राथमिक स्कूलों में इस गेम पर बैन लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है.

सर्कुलर में कहा गया है कि प्रतिबंध जरूरी है क्योंकि बच्चे इस खेल के आदी हो रहे हैं और इसका उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है.

गुजरात बाल अधिकार संस्था के अध्यक्ष जागृति पांड्या ने कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) देश भर में इस खेल पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश कर चुकी है.

पांड्या ने कहा, 'एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों को एक पत्र भेजकर इस मोबाइल गेम पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है. सभी राज्यों को इसे लागू करने की जरूरत है. गेम नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए, हमने हाल ही में गेम पर बैन लगाने की सिफारिश करते हुए राज्य सरकारों को एक पत्र भेजा था.'

और पढ़ें : झारखंड सरकार ने 85,429 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, ग्रामीण विकास पर खर्च का लक्ष्य

गौरतलब है कि मोबाइल गेम पबजी ने अपने लॉन्च के बाद से शानदार कामयाबी हासिल की है और अब तक इसके 20 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं. बच्चों के साथ-साथ युवा भी इस खेल के आदी हो रहे हैं.