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GST 2017: एक देश एक कर से आपकी जिंदगी बनेगी बेहतर या बदतर ?

2 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था और 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले देश भारत में आजादी के बाद आज रात 12 बजे से अबतक का सबसे बड़ा कर सुधार जीएसटी लागू हो रहा है।

Updated on: 01 Jul 2017, 12:28 AM

highlights

  • आज आधी रात से देश में लागू होगा जीएसटी
  • चार स्लैब में लागू होगा जीएसटी

नई दिल्ली:

2 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था और 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले देश भारत में आजादी के बाद आज रात 12 बजे से अबतक का सबसे बड़ा कर सुधार जीएसटी लागू हो रहा है। जीएसटी पर संसद में कई सालों के मंथन के बाद इस बिल को मंजूर मिली और 1 जुलाई से ये कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा।

सरकार ने इसके लिए 'एक देश एक कर' का नारा भी दिया है। ऐसे में अभी जीएसटी पर आम लोगों से लेकर कारोबारियों तक में ऊहापोह की स्थिति है। सरकार दावा कर रही है कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था से लेकर कारोबारियों और आमलोगों तक के हित में है। ऐसे में आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार जीएसटी क्या है और इसका आपकी जिंदगी पर क्या अच्छा और बुरा असर होने जा रहा है।

क्या है जीएसटी ?

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) एक अप्रत्यक्ष कर या यूं कहे कि इंडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी के तहत हर प्रोडक्ट (चाहे वो किसी भी तरह का हो उसपर) और सेवाओं पर पूरे देश में एक ही टैक्स लगेगा। अभी अलग-अलग राज्यों में वस्तु और सेवाओं पर अबतक 30 से भी ज्यादा टैक्स हमें देने होते थे।

जीएसटी के 1 जुलाई से लागू हो जाने के बाद वैट (वैल्यू एडेड टैक्स), एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स से आपको आजादी मिल जाएगी। भारत में अभी दो तरह के टैक्स लगाए जाते हैं पहला प्रत्यक्ष कर जो हम इनकम टैक्स के रूप में देते हैं जबिक दूसरा अप्रत्क्ष कर जो कि किसी भी प्रोडक्ट या सेवा पर हम सरकार को अदा करते हैं।

जीएसटी इसी अप्रत्यक्ष टैक्स को मॉडिफाई करके बनाया गया है जिसके तहत अब हर वस्तु या सेवा पर पूरे देश में एक समान टैक्स लगेगा। आप इसे आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि किसी गाड़ी की जितनी कीमत अब दिल्ली में होगी उतनी ही कीमत उस गाड़ी की महाराष्ट्र या बिहार के एक छोटे से गांव में भी होगी।

ऐसा ही हर छोटे से छोटे सामान और सेवा के साथ भी होगा। अबतक प्रोडक्ट और सेवाओं की कीमत राज्यों में अलग-अलग होती थी क्योंकि हर राज्य सरकार इस पर अपने तय नियमों के तहत टैक्स लगाती थी।

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चार स्लैब में लागू होगा जीएसटी

केंद्र सरकार ने देश में मिलने वाले हर उत्पाद और सेवाओं पर टैक्स लगाने के लिए इसे चार स्लैब में बांटा है जो 5, 12, 18 और 28 फीसदी है। इन चार स्लैब में जीएसटी परिषद ने 12 हजार 11 उत्पादों को शामिल किया है। कुछ बेहद जरूरी प्रोडक्ट्स और सेवाओं को जीएसटी से बाहर भी रखा गया है। इनकी संख्या 80 है।

इन प्रोडक्ट पर नहीं लगेगा जीएसटी

रोजमर्रा की बेहद जरूरी चीजों पर सरकार ने जीएसटी नहीं लगाने का फैसला किया है। दूध, दही, छाछ, अंडा, ताजा मीट, मछली, चिकन, ताजा फल, सब्जियां, आटा, बेसन, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, स्टांप पेपर, छपी हुई किताबें, अखबार, अनाज, हैंडलूम, काजल, बच्चों की ड्राइंग जैसी चीजों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

इसके अलावा 1 हजार से कम कीमत वाले होटल और लॉज पर भी कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। हालांकि अभी प्रेट्रोलियम प्रोडक्ट, शराब और सिगरेट को जीएसटी से बाहर रखा गया है जिसपर बाद में फैसला किया जाएगा।

इन प्रोडक्ट्स और सेवाओं पर लगेगा 5 फीसदी जीएसटी

पैक्ड फूड, मिल्क पाउडर, ब्रांडेड पनीर, चाय, कॉफी, पिज्जा ब्रेड, साबूदाना, कोयला, काजू, किसमिस, बर्फ, बायो गैस, इंसूलीन, अगरबत्ती, पंतग डाक टिकट, 500 रुपये से कम के जूते चप्पलों पर पांच फीसदी जीएसटी लगेगा। रेलवे टिकट, हवाई जहाज टिकट और छोटे रेस्तरां पर 5 फीसदी जीएसटी वसूला जाएगा।

इन प्रोडक्ट्स और सेवाओं पर लगेगा 12 फीसदी जीएसटी

एक हजार रुपये से ज्यादा के कपड़ों, मक्खन, चीज, घी, दंत मंजन, सेलफोन, केचअप, कांटे-चम्मच, ताश, कैरम बोर्ड, छाता, आयुर्वेदिक दवाएं, भुजिया, नमकीन और सिलाई मशीन जैसे उत्पादों पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। लाटरियां, नॉन एसी होटल और बिजनेस क्लास एयर टिकट और खाद पर 12 फीसदी जीएसटी वसूला जाएगा।

इन प्रोडक्ट्स और सेवाओं पर लगेगा 18 फीसदी जीएसटी

ज्यादातर उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी इसी स्लैब में लगाया गया है। इस स्लैब में 500 रुपये से ज्यादा के जूते-चप्पल, बीड़ी पत्ता, बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स, मिनिरल वाटर, पास्ता, एनवेलप, स्टील के सामान, नोटबुक, कैमरा, स्पीकर, मॉनिटर, काजल पेंसिल, एलुमिनियम फॉयल जैसे प्रोडक्ट को रखा गया है।

अगर सेवाओं की बात करें तो शराब परोसने वाले एसी होटल, टेलिकॉम सेवाएं, आईटी सेवाएं, वित्तीय और बैंकिग लेनदेन, और ब्रांडेड कपड़े पर 18 फीसदी जीएसटी लिया जाएगा।

इन प्रोडक्ट्स और सेवाओं पर लगेगा 18 फीसदी जीएसटी

जीएसटी के तहत सबसे ज्यादा टैक्स बीड़ी, चूइंगम, पान मसाला, चॉकलेट, शेविंग क्रीम, शैम्पू, वाशिंग मशीन, कार, बाइक जैसी चीजों पर लगेगा। इनसभी पर 28 फीसदी जीएसटी वसूला जाएगा।

बात अगर सेवाओं की करें तो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त लॉटरिया, 7500 रुपये से ज्यादा कीमत वाले होटल, पांच सितारा होटल रेस क्लब, और सिनेमा पर 28 फीसदी जीएसटी लगाई गई है।

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160 देशों में लागू है जीएसटी

गौरतलब है कि भारत में जीएसटी के लागू होने से पहले पूरी दुनिया में करीब 160 देश जीएसटी को पारित कर चुके हैं। सभी देशों में इसके लागू होने के पहले कई सारे मतभेद रहे हैं। लेकिन बाद में सभी ने इसे स्वीकार किया है। फ्रांस, चीन, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ब्राजील, कनाडा जैसे देशों में काफी पहले जीएसटी लागू हो चुका है।

भव्य समारोह में जीएसटी को किया जाएगा लॉन्च

साल 1997 के बाद पहली बार आधी रात को संसद भवन में विशेष सत्र बुलाया गया है।1997 में आजादी की गोल्डन जुबली के मौके पर इस तरह से संसद सत्र बुलाया गया था। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए इसमें बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियां को भी निमंत्रित किया गया है।

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सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर बिजनेस इंडस्ट्री के दिग्गज रतन टाटा तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस आयोजन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी भी उस पल का गवाह बनेंगे। इस ऐतिहासिक पल में शामिल होने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एच डी देवेगौड़ा को भी आमंत्रित किया गया है।

जीएसटी को लेकर सरकार ने संभावना जताई है कि इससे ना सिर्फ अर्थव्यवस्था को फायाद होगा बल्कि बड़ी मात्रा में नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे। वहीं कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इसे अधूरी तैयारी और देश के अभी इसके लिए तैयार नहीं होने का हवाला देते हुए जीएसटी के जश्न में शामिल होने से इनकार कर दिया है।

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