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बूथों पर मतों की गणना वीवीपैट से की जाएगी, दोनों लिफाफे में क्रमांक नहीं है तो ऐसे बैलेट को रिजेक्ट माना जाएगा

गैजेटेड अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ-साथ उसका पदनाम भी चेक किया जाएगा, यदि इन सभी विवरण में से कोई भी विवरण नहीं पाया जाता है तो उस बैलेट को रिजेक्ट करते हुए उसे रिजेक्ट की मुहर लगा के रख दिया जाएगा

Updated on: 22 May 2019, 12:05 AM

लखनऊ:

23 मई को होने वाली लोकसभा निर्वाचन की मतगणना को लेकर आज यहां जिलाधिकारी ने बैठक की. बैठक में वीवीपैट की पर्चियों की गणना कॉउंटिंग पार्टियों, पोस्टल बैलेट की गणना करने वाले कार्मिको और ईवीएम की गणना करने वाले कार्मिको की ट्रेनिंग कराई गई. वही ट्रेनिंग में मुख्य विकास अधिकारी मनीष बंसल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश गुप्ता समेत अन्य आलाधिकारी मौजूद रहे. वहीं बैठक में मौजूद जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने निर्देश देते हुए बताया कि बूथों पर मतों की गणना आरओ के निर्देशानुसार वीवीपैट के माध्यम से की जाएगी. ऐसी दशा में वीवीपैट के एड्रेस टैग का मिलान निर्धारित बूथ संख्या के अनुसार किया जाएगा. ड्राप बॉक्स को खोल कर कर उसमें पड़ी पर्चियों को सुरक्षित ढंग से निकाला जाएगा.

वीवीपैट में ड्राप बॉक्स खोलने एवं पर्ची निकालने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही वीवीपैट की पर्चियों से वीवीपैट स्टेटस को प्रदर्शित करने वाली सात पर्चियों को अलग किया जाएगा और मतदान से संबंधित पर्चियों को अलग किया जाएगा. जिलाधिकारी ने आगे निर्देश देते हुए कहा कि वीवीपैट पर्चियों को उम्मीदवारों के अनुसार अलग-अलग किया जाएगा. उनके 25-25 पर्चियों के बंडल बनाए जाएंगे. उनके निर्धारित प्रपत्र पर लेखा किया जाएगा. यह संपूर्ण प्रक्रिया ईवीएम के अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ इस प्रकार की जाएगी की मतगणना एजेंटों द्वारा उसका अवलोकन किया जा सके.

वहीं पोस्टल बैलेट को लेकर कहा कि पोस्टल बैलेट की गणना के लिए लखनऊ लोकसभा में 10 और मोहनलालगंज लोकसभा मे 6 टेबल लगाई जाएगी. सभी कार्मिकों को गणना से सम्बंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई. उन्होंने बताया कि सबसे पहले सुनिश्चित करें कि दोनों लिफाफों में बैलेट पेपर क्रमांक अंकित किया गया है अथवा नहीं. यदि दोनों लिफाफों में क्रमांक नहीं है तो ऐसे बैलेट को रिजेक्ट माना जाएगा. जिसके पश्चात लिफाफे से निकले 13 डिक्लेरेशन फार्म में वोटर का नाम, वोटर का मतदाता क्रमांक, गैजेटेड अधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर व वोटर के हस्ताक्षर को देखा जाएगा.

गैजेटेड अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ-साथ उसका पदनाम भी चेक किया जाएगा. यदि इन सभी विवरण में से कोई भी विवरण नहीं पाया जाता है तो उस बैलेट को रिजेक्ट करते हुए उसे रिजेक्ट की मुहर लगा के रख दिया जाएगा. निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी जानकारियों की पूर्ति होने के पश्चात 13ए के लिफाफे के अंदर रखे बैलेट को निकाला जाएगा. यदि बैलेट काटा या फटा या फोटो कॉपी से प्रतीत होता है तो उसे तुरन्त निरस्त किया जाएगा. जिला निर्वाचन ने कहा कि एक ही उम्मीदवार के सामने निशान लगा बैलेट ही मान्य होगा. यदि किसी मतदाता द्वारा एक उम्मीदवार के नाम के सामने सही का निशान और बाकी सभी उम्मीदवारों के सामने क्रॉस का निशान लगाया गया है तो ऐसे बैलेट को भी निरस्त किया जाएगा.