VVPAT पर्चियों के EVM से मिलान की मांग को लेकर दायर याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस
चुनाव आयोग को 25 मार्च तक जवाब देने को कहा गया है.
नई दिल्ली:
50 फीसदी तक VVPAT पर्चियों के EVM से मिलान की मांग को लेकर 21 विपक्षी नेताओं की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. चुनाव आयोग को 25 मार्च तक जवाब देने को कहा गया है. कोर्ट के नोटिस का मतलब है कि कोर्ट इन विपक्षी नेताओं की अर्जी पर विचार के लिए सहमत हो गया है. कोर्ट ने EC से कहा है कि वो इस मामले में कोर्ट को सहयोग करने के लिए एक स्पेशल अधिकारी नियुक्त करे.
A bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi also asked Election Commission to depute a senior officer to assist the court and posted the matter for next hearing on March 25. https://t.co/Qlqiwocsg5
— ANI (@ANI) March 15, 2019
तेलुगुदेशम के नेता चंद्रबाबू नायडू, सपा नेता अखिलेश यादव, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, एनसीपी के शरद पवार, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, बसपा के सतीश चंद्र मिश्र समेत विपक्ष कई नेताओं ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. इन नेताओं ने आशंका जताई थी कि EVM के ज़रिए होने वाले चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए 50 फीसदी तक VVPAT पर्चियों के EVM से मिलान की व्यवस्था की जाए.
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