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इंदौर से बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी के खिलाफ FIR दर्ज, जानिए क्या है वजह

खजराना गणेश मंदिर में चोला चढ़ाने के मामले में उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के लिए एफआईआर दर्ज की गई है.

Updated on: 09 May 2019, 08:10 AM

नई दिल्ली:

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की इंदौर सीट से बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. खजराना गणेश मंदिर में चोला चढ़ाने के मामले में उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के लिए एफआईआर दर्ज की गई है. यह एफआईआर धारा-188 के अलावा धार्मिक संस्था अधिनियम की धारा 7 व 3A के तहत दर्ज की गई है. इसके अलावा खजराना मंदिर के पुजारी अशोक भट्ट पर भी केस दर्ज किया गया है.

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हाल ही में बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी (Shankar Lalwani) खजराना मंदिर गए थे. वहां उन्होंने बीजेपी के झंडे के कलर वाला चोला गणेश जी को चढ़ाया गया था और उसमें पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल भी अंकित था. कांग्रेस (Congress) के नरेंद्र सलूजा व राकेश सिंह यादव ने चुनाव आयोग को इसकी अलग-अलग शिकायत की थी. जिस पर चुनाव आयोग ने लालवानी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था.

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चुनाव आयोग (Elections Commission) ने इस मामले की जांच में पाया कि शंकर लालवानी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है. इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश कुमार जाटव के आदेश पर बुधवार रात खजराना पुलिस ने उनके और मंदिर के पुजारी अशोक महाराज (भट्‌ट) के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली. खजराना थाने में नोडल अफसर की रिपोर्ट पर पुलिस ने धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम में धारा 3/7 और 188 के तहत लालवानी और पुजारी पर केस दर्ज किया.

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