मध्य प्रदेश : परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश, जानें वजह
2 अप्रैल को सागर जिले में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था
नई दिल्ली:
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) कांग्रेस के 'चौकीदार चोर है' विज्ञापन पर रोक लगाने के बाद अब चुनाव आयोग ने चौकीदार को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले मंत्री गोविंद सिंह राजपूत (Govind Singh Rajput) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. इस मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर प्रीति मैथिल ने मंत्री को निर्दोष बताया था, लेकिन जब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने रिमार्क लगाया तो कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज करा दी.
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बता दें कि 2 अप्रैल को सागर जिले में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के खिलाफ अपशब्द बोले थे. जिसके बाद बीजेपी ने उनकी चुनाव आयोग से शिकायत की थी. बीजेपी कहना था कि राजपूत ने आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन किया है. बीजेपी ने सीईओ से राजपूत सहित दो अन्य मंत्री (बृजेंद्र सिंह राठौर और हर्ष यादव) के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी.
बीजेपी की शिकायत पर सीईओ ऑफिस ने सागर कलेक्टर से जांच कर रिपोर्ट मांगी थी. कलेक्टर द्वारा भेजी रिपोर्ट में राजपूत के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला नहीं पाया गया. हालांकि, रिपोर्ट में यह जरूर कहा गया कि इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए. इस जवाब को सीईओ ऑफिस ने अमान्य करते हुए दोबारा परीक्षण करके कार्रवाई करने के लिए कहा था. इसके बाद राजपूत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
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वहीं इस कार्रवाई के बाद मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया. साथ ही चेतावनी दी कि उनका यही रवैया रहा तो हमें शिकायत करने के साथ धरना-प्रदर्शन करना होगा.
इससे पहले गुरुवार को चुनाव आयोग (Election Commission) ने कांग्रेस के 'चौकीदार चोर है' विज्ञापन पर रोक लगा दी थी. संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कौल द्वारा राज्य के सभी जिलाधिकारियों से बुधवार को एक आदेश जारी कर कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा प्रसारित किए जा रहे विज्ञापन 'चौकीदार चोर है' को राज्य मीडिया प्रमाणन तथा अनुवीक्षण समिति द्वारा निरस्त किया गया है. लिहाजा इसके प्रसारण पर रोक लगाई जाए.
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