logo-image

Google Play Store पर ब्‍लॉक हुआ tiktok, अब डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा

मद्रास हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को केंद्र से टिकटॉक पर बैन लगाने को कहा था. कोर्ट ने कहा था कि टिकटॉक ऐप पॉर्नोग्राफी को बढ़ावा देता है और बच्चों को यौन हिंसक बना रहा है.

Updated on: 17 Apr 2019, 11:12 AM

नई दिल्‍ली:

मद्रास हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए गूगल ने भारत में वीडियो ऐप टिकटॉक (TikTok) को ब्लॉक कर दिया है. अब प्ले स्टोर से टिकटॉक ऐप को डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा. इससे पहले हाईकोर्ट ने चीन की कंपनी Bytedance Technology के उस अपील को ठुकरा दिया था, जिसमें कंपनी ने कोर्ट से टिकटॉक से बैन हटाने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर गौर करने की बात कही है.

मद्रास हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को केंद्र से टिकटॉक पर बैन लगाने को कहा था. कोर्ट ने कहा था कि टिकटॉक ऐप पॉर्नोग्राफी को बढ़ावा देता है और बच्चों को यौन हिंसक बना रहा है. टिकटॉक के खिलाफ एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश दिया था. आईटी मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, केंद्र ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद Apple और Google को एक पत्र भेजकर हाई कोर्ट के निर्देशों से अवगत कराया था.

हालांकि, गूगल के इस कदम पर टिकटॉक की ओर से कोई बयान नहीं आया है. टिकटॉक यूजर्स को स्पेशल इफेक्ट के साथ वीडियो बनाने और शेयर करने की अनुमति देता है. यह भारत में काफी पॉपुलर हो गया है मगर गलत कंटेंट के चलते इसकी आलोचना हो रही है. फरवरी में एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में अब तक 240 मिलियन लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं.

क्‍या कहा था tiktok ने
मद्रास में टिक टॉक के बैन होने के बाद टिक टॉक बयान देते हुए कहा कि टिक टॉक लोकल कानून (Law) और नियमों को मानने के लिए प्रतिबद्ध है. वह आईटी (IT) रूल्स 2011 के नियमों का पालन कर रहा है. कंपनी ने कहा था कि वह अभी कंपनी हाई कोर्ट के आधिकारिक ऑर्डर का इंतजार कर रही है. एक बार ऑर्डर मिल जाने पर कंपनी इसका रिव्यू करेगी और इस दिशा में सही कदम उठाएगी.