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एयरटेल, वोडाफोन आईडिया एजीआर आदेश पर विचार कर रहीं : सूत्र

एयरटेल व वोडाफोन आईडिया सुप्रीम कोर्ट के हाल में एडजस्टेड ग्रास रेवेन्यू (एजीआर) पर दिए गए आदेश को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए अपनी कानूनी टीमों के साथ चर्चा कर रही हैं.

Updated on: 14 Nov 2019, 01:00 AM

नई दिल्ली:

एयरटेल व वोडाफोन आईडिया सुप्रीम कोर्ट के हाल में एडजस्टेड ग्रास रेवेन्यू (एजीआर) पर दिए गए आदेश को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए अपनी कानूनी टीमों के साथ चर्चा कर रही हैं. दोनों कंपनियां दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा इस संदर्भ में कोर्ट से संपर्क करने की बात कहे जाने के बाद ऐसा कर रही हैं. पुनर्विचार याचिका को 24 नवंबर तक दायर किया जाना है. कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार के लिए एक महीने की समय सीमा है.

सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के बाध्यकारी फैसले पर प्रत्यक्ष त्रुटि के आधार पर एक पुनर्विचार याचिका के जरिए समीक्षा की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट के नियम 1966 के तहत इस तरह की याचिका को आदेश या फैसले की तारीख से 30 दिनों के भीतर दायर करने की जरूरत होती है. दोनों दूरसंचार कंपनियों ने आईएएनएस द्वारा इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया.

सूत्रों के अनुसार, दोनों कंपनियां कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार के आधार को लेकर अपनी कानूनी टीमों के साथ चर्चा कर रही हैं. एजीआर की 83,000 करोड़ रुपये की राशि के भुगतान की समय सीमा 24 जनवरी है. इसमें एयरटेल को 43,000 करोड़ रुपये व वोडाफोन आईडिया को 40,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना है.