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सलमान खान को राहत, जातीय टिप्पणी मामलों में कार्रवाई पर लगी रोक

एक समुदाय के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के खिलाफ लंबित कार्रवाई पर रोक लगा दी।

Updated on: 23 Apr 2018, 11:53 PM

नई दिल्ली:

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को एक समुदाय के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए देश भर की अदालतों में एससी/एसटी अधिनियम के तहत दर्ज मामलों पर सुनवाई से पहले बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के खिलाफ लंबित कार्रवाई पर रोक लगा दी।

प्रधान न्यायाधीश न्यामूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने अभिनेता की याचिका पर राज्यों को नोटिस भी जारी किया है। सलमान ने याचिका में पिछले साल दर्ज शिकायतों और प्राथमिकियों के बाद हो रही कई कार्रवाइयों को रद्द करने की मांग की थी। 

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को तय की है, जिस दिन राज्य सरकारों से जवाब सौंपने को कहा गया है।

अभिनेता पर फिल्म 'टाइगर जिंदा है' के प्रचार के दौरान एक टीवी शो पर वाल्मीकि समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर उनकी भावनाएं आहत करने का आरोप है। 

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