अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला को नोटिस भेजा
अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को 27 मई को कोर्ट में पेश होने को कहा है
अहमदाबाद:
अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को नोटिस जारी किया है. राहुल और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को 27 मई को कोर्ट में पेश होने को कहा है. अहमदाबाद जिला सहकारी (ADC) बैंक ने कोर्ट में मानहानि का केस किया था. उसी याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों नेताओं को नोटिस जारी किया है.
Gujarat: Ahmedabad Metro court issues notice to Congress president Rahul Gandhi and Spokesperson Randeep Surjewala to remain present in the court on 27 May for defamation case filed by Ahmedabad District Cooperative (ADC) Bank
— ANI (@ANI) April 8, 2019
अहमदाबाद जिला सहकारी (ADC) बैंक ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ आरोप लगाने को लेकर आपराधिक मानहानि का मुकदमा कोर्ट में किया था. दरअसल मामला 2016 में नोटबंदी के दौरान शुरू के पांच दिनों में 750 करोड़ रुपये के पुराने नोट बदलने के 'घोटाले' में बैंक के शामिल होने के आरोप को लेकर है. सहकारी बैंक और उसके अध्यक्ष अजय पटेल की ओर से दाखिल याचिका में दलील दी गई थी कि दोनों नेताओं ने बैंक के खिलाफ झूठे आरोप लगाए थे.
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